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ऑड-ईवन: VVIP को छूट देने पर भड़के वाड्रा

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए AAP सरकार की ऑड-ईवन फॉर्मूले से VVIP श्रेणी के लोगों को बाहर रखे जाने से रॉबर्ट वाड्रा खासे नाराज हैं. वाड्रा ने शनिवार को कहा कि कानून सभी के लिए एक है और सबको इसका पालन करना चाहिए.

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रॉबर्ट वाड्रा
रॉबर्ट वाड्रा

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए AAP सरकार की ऑड-ईवन फॉर्मूले से VVIP श्रेणी के लोगों को बाहर रखे जाने से रॉबर्ट वाड्रा खासे नाराज हैं. वाड्रा ने शनिवार को कहा कि कानून सभी के लिए एक है और सबको इसका पालन करना चाहिए.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘यह अजीब तरीका है. छूट के समानांतर नियम बनाना पूरी तरह से धोखा है. अगर कानून लोगों के हित में लागू किया गया है तो निश्चित रूप से हम सभी को कानून के मुताबिक चलना चाहिए और किसी को भी अति विशिष्ट व्यक्ति बनकर नही रहना चाहिए.’

 

Odd and Even ways !!Creating parallel lists of exemption, is complete hypocrisy.If a law is implemented in the interest of the people, we all must adhere, and not be VIPs.

Posted by Robert Vadra on Friday, December 25, 2015

NCR में प्रदूषण नियंत्रण की अपनी मुहिम के तहत राज्य सरकार एक नई योजना लेकर आई है जिसके तहत दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग दिनों में सम-विषम नंबर के वाहनों को ही चलने की इजाजत होगी, हालांकि इस योजना से अति विशिष्ट व्यक्तियों को छूट दी गई है. यह योजना एक जनवरी से लागू होगी और इस पर जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्हें डर है कि इस योजना से उन्हें यात्रा करने में दिक्कत आ सकती है. इसके उल्लंघन पर सरकार ने 2,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान रखा है.

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ऑड-इवन की खास बातें
-सोमवार को जारी होगा नोटिफिकेशन
-1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू रहेगा ऑड-इवन फॉर्मूला
-दोपहिया वाहनों पर बाद में किया जाएगा लागू -4 से 5 हजार अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी
-10000 नए ऑटो की रहेगी व्यवस्था
-CNG गाड़ियों पर नियम लागू नहीं
-CNG वाहनों पर लगाना होगा स्टीकर
-महिलाओं को सिर्फ बच्चों के साथ छूट, 12 साल तक के बच्चों के साथ छूट
-सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा
-ऑड तारीख पर ऑड और इवन पर इवन गाडियों की होगी पार्किंग
-नियम तोड़ने पर 2000 रुपये लगेगा जुर्माना
-एक से 15 जनवरी तक लागू रहेगा
-मरीज होने पर एंबुलेंस को भी छूट
-बसों को लेन में चलना है, वरना जुर्माना
-केंद्रीय मंत्रियों पर नियम लागू नहीं
-बस लेन में पार्किंग नहीं, गलत लेन में पार्किंग पर भी जुर्माना
-हेड कॉन्स्टेबल या उससे ऊंचे पद के अधिकारी लगा सकेंगे जुर्माना

इन गाड़ियों पर नियम लागू नहीं
CNG वाहनों पर नियम लागू नहीं होगा. CNG वाहनों पर लगाना होगा स्टीकर. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्षी दलों के सांसदों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की गाड़ियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे. लेफ्टिनेंट गवर्नरों की गाड़ियों पर भी ये नियम लागू नहीं किया जाएगा.

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सीएम केजरीवाल ने इसे लागू करने के लिए सभी का सहयोग मांगा. केजरीवाल ने ट्रैफिक पुलिस से इसे लागू करने में सहयोग की अपील की. केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण का खतरनाक स्तर दिल्ली में है और इसे कम करने की जिम्मेदारी हम सबकी है.

दिल्ली में हैं 50 लाख दोपहिया वाहन
राजधानी में 50 लाख दोपहिया वाहन हैं, जो लगभग 90 लाख वाहनों का एक बड़ा हिस्सा हैं. शहर की हवा में बढ़ते जहर ने न्यायपालिका को कठोर कदम उठाने की मांग के लिए प्रेरित किया. वाहनों का सम-विषम फॉर्मूला सीएनजी से चलने वाले सार्वजनिक वाहनों व आपात वाहनों जैसे एंबुलेंस पर लागू नहीं होगा.

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