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नीरा यादव दोषी करार, 3 साल की कैद

बहुचर्चित नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में नोएडा प्राधिकरण की पूर्व सीईओ एवं प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव तथा प्राधिकरण के पूर्व डिप्टी सीईओ राजीव कुमार को मंगलवार को दोषी करार देते हुये तीन-तीन साल की कैद और एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

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बहुचर्चित नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में नोएडा प्राधिकरण की पूर्व सीईओ एवं प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव तथा प्राधिकरण के पूर्व डिप्टी सीईओ राजीव कुमार को मंगलवार को दोषी करार देते हुये तीन-तीन साल की कैद और एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस लाल ने इस मामले की सुनवाई के बाद दोनों को तीन-तीन साल की कैद और एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई. हालांकि सजा सुनाये जाने के बाद अदालत ने दोनों की जमानत भी स्वीकार कर ली.

प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव से जुड़े नोएडा भूखंड आवंटन घोटाले में अदालत में सोमवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद फैसले की तारीख 20 नवंबर तय की थी.

इस मामले में सीबीआई ने दो आरोप पत्र दाखिल किया था जिनमें नीरा यादव पर 1994 में नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रहते हुए आईएएस राजीव कुमार और अपनी दोनों पुत्रियों के नाम नियमों के खिलाफ जाकर भूखंड आवंटन का आरोप लगाया गया था.

इससे पूर्व सीबीआई अदालत सात दिसंबर 2010 को नीरा यादव तथा यूफ्लैक्स के मालिक अशोक चतुर्वेदी को चार-चार साल कैद की सजा सुना चुकी है.

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