काले धन के मुद्दे पर सख्ती बरतते हुए मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक नए बिल को मंजूरी दी है. यह बिल विधेयक विदेशों में गैरकानूनी तरीके से छुपाए गए पैसे को ट्रैक करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट को और ज्यादा अधिकार और शक्तियां देगा.
इसके साथ ही यह बिल इस तरह के अपराध के लिए सख्त कार्रवाई की भी अनुमति देगा. सूत्रों के मुताबिक इस बिल को संसद में चालू सत्र में पेश किया जा सकता है.
पिछले हफ्ते चेन्नई में सीआईआई के एक इवेंट के दौरान राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, 'हमारा प्रयास रहेगा कि हम संसद के अवकाश से पहले और बजट सत्र के पहले चरण में ही बिल पेश कर दें.' वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार एक नया कानून लाएगी, जिससे विदेशों में गैरकानूनी तरीके से छुपाए गए काले धन से निपटा जा सके.
इस प्रस्तावित कानून में विदेशों में छुपाई गई परिसंपत्तियों के लिए 10 साल के सश्रम कारावास का प्रावधान होगा. जेटली ने यह भी कहा कि इसमें कई और कड़े कदम भी उठाए जाएंगे, जिनसे अचल संपत्ति और अन्य लेनदेन में नकदी लेन-देन को ज्यादा बढ़ावा न मिले.
संसद के बजट सत्र का पहला चरण 20 मार्च को खत्म होगा. इसी बीच इनकम टैक्स एक्ट में भी संशोधन की खबर आई है, जिसके तहत किसी भी तरह की अचल संपत्ति की खरीद पर 20,000 रुपये से ज्यादा की नकदी की स्वीकृति या भुगतान पर रोक लगाई जाएगी.