ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. अब उनके खिलाफ तेलंगाना के करीमनगर थाने में भड़काऊ भाषण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. स्थानीय अदालत ने पुलिस को 23 जुलाई को करीमनगर में दिए अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था.
जब पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में अकबरुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक वकील ने करीमनगर कोर्ट में गुहार लगाई थी. इसके बाद अदालत ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इस मामले में सभी सबूत देखने के बाद करीमनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन थानों को धारा 153 के तहत केस दर्ज करने को कहा था.
Telangana: Case registered against AIMIM leader Akbaruddin Owaisi under section 153-A of the IPC in Karimnagar police station after a local court directed police to register a case for his speech in Karimnagar on July 23 pic.twitter.com/2DnzQ0c4QH
— ANI (@ANI) August 2, 2019
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 बी और 506 (धमकी देना) के तहत केस दर्ज किया गया है. आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए मॉब लिंचिंग का जिक्र किया था. साथ ही कहा था कि उनके (अकबरुद्दीन ओवैसी के) 15 मिनट वाले बयान से अब तक लोग दहशत में हैं. लिहाजा लोगों को आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है.