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फैसले के खिलाफ सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड करेगा सुप्रीम कोर्ट में अपील

अयोध्या विवाद के एक पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि वह इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा.

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अयोध्या विवाद के एक पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि वह इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा.

बोर्ड के अध्यक्ष जफरयाब जिलानी ने संवाददाताओं से कहा ‘हमें विवादित स्थल पर मुसलमानों को एक तिहाई हिस्सा दिये जाने की बात कतई मंजूर नहीं है और हम इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.’ उन्होंने कहा कि बोर्ड को अपील दाखिल करने की कोई जल्दी नहीं है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जल्द होने वाली बैठक के बाद वह उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर करेंगे.

जिलानी ने कहा कि अपील दायर करने से पहले इस बारे में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से भी सलाह-मशविरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हालांकि वह न्यायालय के निर्णय पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने अभी इसका अध्ययन नहीं किया है लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से अदालत के फैसले से सहमत नहीं हैं.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा गुरुवार को सुनाए गए फैसले को ‘आंशिक रूप से निराशाजनक’ करार देते हुए जिलानी ने कहा कि अदालत के निर्णय का विश्लेषण करने में वक्त लगेगा और उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल करने में एक महीने का वक्त लग सकता है. उन्होंने कहा कि वह मस्जिद को एक समेकित ढांचा मानते हुए ही उच्चतम न्यायालय में जाएंगे.

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जिलानी ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद विवाद का बातचीत के जरिये समाधान निकालने का रास्ता बंद नहीं होगा, बशर्ते वार्ता का कोई प्रस्ताव आए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि दावा छोड़ने के प्रस्ताव को कतई मंजूर नहीं किया जाएगा. जिलानी ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को हार या जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिये. उन्होंने उम्मीद जताई कि देश में अमन कायम रहेगा.

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