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केंद्र सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय में सिंगल यूज प्लास्टिक को किया बैन

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर से ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

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केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (फोटोः ANI)
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (फोटोः ANI)

  • कार्यालयों में प्रतिबंध का आदेश जारी
  • मंत्री सिंह ने की आदेश जारी करने की पुष्टि

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर से ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. इस बात की पुष्टि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने की है.

समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और दोनों मंत्रालयों के संलग्न कार्यालयों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया है. पीएम मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान की मथुरा से शुरुआत की थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को जी-7 देशों की मीटिंग के साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन में भी उठाया था. ऐसी खबरें भी हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर दो अक्टूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा की जा सकती है.

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बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मीटिंग से प्लास्टिक की पानी की बोतलें नदारद रही थीं. इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भी बैठक कर कंपनियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प तलाशने को कहा था . उनकी बैठक से पहले भी प्लास्टिक की बोतलें हटा दी गई थीं.

क्‍या है सिंगल-यूज प्लास्टिक?

सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, कप, प्लेट्स, फूड पैकजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, गिफ्ट रैपर्स और कॉफी के डिस्पोजेबल कप्स आदि आते हैं. इन्हें डिस्पोजेबल प्‍लास्टिक भी कहा जाता है. सिंगल यूज प्लास्टिक के कुल उपयोग में अकेले कॉर्पोरेट कंपनियां 40 फीसदी का उपयोग करती हैं.

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