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मुस्लिमों को मुख्यधारा में लाने के लिए सिमी पर पाबंदी जायज: केन्द्र

केन्द्र ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) पर लगे प्रतिबंध का विस्तार करने के निर्णय को सही ठहराते हुए न्यायाधिकरण से कहा कि मुस्लिम समुदाय को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए इस तरह का निर्णय लेना जायज है.

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केन्द्र ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) पर लगे प्रतिबंध का विस्तार करने के निर्णय को सही ठहराते हुए न्यायाधिकरण से कहा कि मुस्लिम समुदाय को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए इस तरह का निर्णय लेना जायज है.

अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) ए एस चंडीओक ने कहा, ‘‘मुस्लिम जनसंख्या में तेजी से बढोत्तरी हुई है और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में अवसर मुहैया हो रहे हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व सरकार पर भेदभाव की अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए मुस्लिमों को मुख्यधारा में लाने के लिए यह प्रतिबंध जायज है.’’

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण में केन्द्र द्वारा सिमी पर पांचवीं बार प्रतिबंध के विस्तार के निर्णय की कानूनी मान्यता पर सुनवाई हुई. एएसजी ने इस न्यायाधिकरण में प्रतिबंध को जायज ठहराया.

सरकार ने गैरकानूनी क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत वर्ष 2001 के बाद सिमी पर इस साल पांच फरवरी को पांचवी बार प्रतिबंध का विस्तार किया था.

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