गैरकानूनी तरीके से एक जगह जमा होने के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता कुमार विश्वास को ट्रायल कोर्ट से समन दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. दोनों नेता ने ट्रायल कोर्ट से समन मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
ये मामला 2014 का है जब दोनों नेता अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है.
हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी अपील
20 अप्रैल 2014 को अमेठी के गौरीगंज इलाके में सड़क जाम कर भाषण देने का आरोप आप नेताओं पर लगा था. केजरीवाल और कुमार विश्वास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद सुल्तानपुर की अदालत ने दोनों को पेशी के लिए समन जारी किया था. इससे पहले दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर समन पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था.