scorecardresearch
 

अब 8 दिसंबर तक नहीं होगी तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को बड़ी राहत दी है. तीन जजों की बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी है. अब 8 दिसंबर तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जबकि उनके अंतरिम जमानत की याचिका पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी.

Advertisement
X
तीस्ता सीतलवाड़ की फाइल फोटो
तीस्ता सीतलवाड़ की फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को बड़ी राहत दी है. तीन जजों की बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी है. अब 8 दिसंबर तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जबकि उनके अंतरिम जमानत की याचिका पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी.

दूसरी ओर, FCRA मामले में बंबई हाई कोर्ट की ओर से तीस्ता और जावेद को मिली राहत का सीबीआई ने विरोध किया है. इस ओर सीबीआई की अर्जी पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सीबीआई ने मामले में हाई कोर्ट की ओर से तीस्ता को मिली अंतरिम जमानत का विरोध किया है.

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को एक नोटिस भी जारी किया है, जिसका चार हफ्तों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है.

गौरतलब है कि CBI ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद पर विदेशी चंदा नियमन कानून के उल्लंघन मामले की जांच में सहयोग करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है और कोर्ट से उनसे हिरासत में पूछताछ के याचिका दायर की है.

आरोप है कि तीस्ता और उनके पति ने विदेशों से मिले धन का दुरुपयोग किया और वे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं. CBI ने बंबई हाई कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश को चुनौती देने के लिए कई बिन्दुओं को आधार बनाया है. तीस्ता और उनके पति को निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी.

Advertisement
Advertisement