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रुचिका केस में राठौड़ की जमानत अर्जी खारिज

रुचिका गिरहोत्रा केस में आरोपी हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ की जमानत अर्जी को पंचकुला की अदालत ने आज खारिज कर दिया.

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रुचिका गिरहोत्रा केस में आरोपी हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ की जमानत अर्जी को पंचकुला की अदालत ने आज खारिज कर दिया. कोर्ट के फैसले के बाद रुचिका के दोस्‍त अराधना के पिता ने कहा है कि यह कानून की जीत है. रुचिका मामले में पंचकूला सेशन कोर्ट ने इससे पहले बृहस्‍पतिवार को उसकी जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था.

उधर राठौड़ की पत्‍नी एवं राठौड़ के वकील आभा राठौड़ ने इस फैसल के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की पूरी तैयारी कर ली है. हालांकि फैसले के बाद रुचिका की ओर से पैरवी करने वाले वकील ने मांग की है कि जितनी जल्‍दी हो सके राठौड़ की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए.

गुरुवार को इस केस में सुनवाई के दौरान वकीलों ने दलील दी कि यह मामला 16 साल पुराना है और दूसरी पार्टी के पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है. राठौड़ की पैरवी कर रही उसकी पत्नी आभा ने वीणा गिरहोत्रा का नाम भी उछाला.

हरियाणा सरकार ने भी राठौड़ के प्रति नरमी दिखाई. सरकार ने अदालत से रुचिका मामले में जांच के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा है.

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