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ट्रेन पकड़ते वक्त हार्ट अटैक से हुई मौत, भारतीय रेलवे को देना होगा मुआवजा

प्लेटफॉर्म से छूटती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश के दौरान हार्ट अटैक से व्यक्ति की मौत पर सप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को उसके परिवार को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है. फैसले के मुताबिक रेलवे को तमिलनाडु के दुरई सोमनाथन के परिजनों को चार लाख रुपये का हर्जाना देना होगा.

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प्लेटफॉर्म से छूटती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश के दौरान हार्ट अटैक से व्यक्ति की मौत पर सप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को उसके परिवार को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है. फैसले के मुताबिक रेलवे को तमिलनाडु के दुरई सोमनाथन के परिजनों को चार लाख रुपये का हर्जाना देना होगा.

इस फैसले में सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस दलील को दरकिनार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सोमनाथन को ट्रेन के साथ दौड़ते समय दौरा पड़ा था, न कि ट्रेन में सफर के दौरान. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी. मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में रेलवे को सोमनाथन के परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए कहा था.

ऐेसे हुआ था हादसा
गौरतलब है कि सोमनाथन ने चार मार्च 2008 को डिंडीगुल जंक्शन से तमिलनाडु के कुम्भकोणम जाने के लिए टिकट लिया था. वे एक गलत ट्रेन में बैठ गए थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलने लगी थी उन्हें इस बात का एहसास हुआ और सोमनाथन चलती ट्रेन से उतर गए थे. लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे नहीं उतर पाए. उन्हें उतारने के लिए सोमनाथन चलती ट्रेन के साथ दौड़ने लगे थे और इसी दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी.

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