मुंबई की एक अदालत ने पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में दोषी सज्जाद ए मुगल को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 30 जून को अदालत ने सुरक्षा गार्ड को छेड़छाड़, आपराधिक नीयत से अनाधिकार प्रवेश और एक महिला वकील की हत्या का दोषी करार दिया था.
सजा सुनाते वक्त जज ने कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ दि रेयर केस में नहीं आता. ऐसे में दोषी को मौत की सजा नहीं दी सकती. पुरकायस्थ के परिजनों ने मुगल के लिए फांसी की सजा की मांग की थी.
दो साल पहले एक वरिष्ठ नौकरशाह की पुत्री की हत्या हुई थी. आरोपी सज्जाद ए. मुगल दक्षिण मुंबई के वडाला में हिमालयन हाइट्स अपार्टमेंट में काम करता था, जहां उसने 9 अगस्त, 2012 को 25 वर्षीय पल्लवी पुरकायस्थ पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी.
घर में जबरदस्ती घुसने और इसकी शिकायत अपनी मंगेतर से करने की बात पर पुरकायस्थ की हत्या कर दी गई थी.
सत्र न्यायाधीश वरुशाली जोशी ने 30 जून को मुगल को दोषी ठहराया और कहा, 'उसके खिलाफ हत्या, छेड़छाड़ और आपराधिक अनाधिकार प्रवेश का मामला साबित हो गया है.'
पलिस ने मुगल के खिलाफ अक्तूबर 2012 में 434 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था. पुलिस ने जांच में पाया कि कश्मीर का रहने वाला मुगल उस अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड का काम करता था और आनेजाने वाली महिलाओं पर बुरी नजर रखता था.
पुलिस को दिए बयान में मुगल ने कहा था कि वह एक डुप्लिकेट चाबी की मदद से पुरकायस्थ के फ्लैट में घुसा और उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की.