मुंबई के बहुचर्चित पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में आज सजा का ऐलान होने जा रहा है. मामले में सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद अहमद मुगल को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है.
मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 25 वर्षीय वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में सुरक्षा गार्ड सज्जाद को दोषी करार दिया था. पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या 2012 में मुंबई के उपनगरीय इलाके वडाला में उनके फ्लैट में कर दी गई थी.
‘हिमालयन हाइट्स’ बिल्डिंग में चौकीदार के रूप में नियुक्त 22 वर्षीय मुगल को हत्या, छेड़छाड़ और आपराधिक अनधिकार प्रवेश का दोषी पाया गया था. सरकार की ओर से वकील उज्ज्वल निकम ने अदालत से आग्रह किया था कि दलीलों और सजा सुनाने के लिए आगे कोई डेट दी जाए. इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 3 जुलाई के लिए स्थगित कर दी थी.
क्या है पूरा मामला...
पल्लवी पुरकायस्थ फिल्मकार फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल फर्म की सलाहकार थी. उसके पिता आईएएस अधिकारी अतनु पुरकायस्थ इस घटना के वक्त केंद्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे. पल्लवी की साल 2012 में 8-9 अगस्त की रात को तब हत्या कर दी थी, जब उसने गार्ड के जोर-जबरदस्ती के प्रयासों का विरोध किया था.
पुलिस ने दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर कर रहने वाला मुगल युवा वकील पल्लवी पर गलत नजर रखता था. पुलिस को दिए बयान में गार्ड सज्जाद अहमद मुगल ने कहा था कि 9 अगस्त को वह डुप्लीकेट चाबी से पल्लवी के घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया. पल्लवी ने जब इसका विरोध किया और शोर मचाया, तो उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया.