मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चल रहे वाहनों में दो दरवाजे और एक आपातकालीन खिड़की लगाए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
अधिसूचना के अनुसार लोक सेवा वाहन, निजी सेवा वाहन, ठेका गाड़ी तथा शैक्षणिक संस्थानों के वाहन में कम से कम 53 सेंटीमीटर चौड़ाई और पर्याप्त उंचाई वाले प्रवेश और निर्गम के लिए अलग-अलग दरवाजे लगाए जाएं. यह दरवाजे वाहन के बांयीं ओर रहेंगे.
शासन द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह व्यवस्था किसी मोटर कैब और केन्द्रीय मोटर-यान नियम 1989 से संबंधित नियम के अधीन निर्मित किसी ऐसे वाहन, जो चालक-प्रचालक को छोड़कर 32 या उससे कम बैठक क्षमता वाले के हों, उन पर लागू नहीं होगी.
निर्देशों में यह भी बताया गया है कि लोक सेवा वाहन, निजी सेवा वाहन, ठेका गाड़ी तथा शैक्षणिक संस्थानों के वाहन में आपातकालीन निर्गम खिड़की या आपातकालीन दरवाजा लगाया जाएगा, जो वाहन के पिछले भाग में अथवा दाहिनी ओर होगा.