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तिहाड़ जेल में बंद डीके शिवकुमार से मिले एचडी कुमारस्वामी

मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मुलाकात की. कुमारस्वामी ने कहा कि शिवकुमार मानसिक रूप से बहुत मजबूत है और हम सब मिलकर लड़ेंगे.

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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (फाइल फोटो-IANS)
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (फाइल फोटो-IANS)

  • कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से एचडी कुमारस्वामी ने की मुलाकात
  • कहा- राजनीतिक मुद्दे अलग, मिलकर लड़ेंगे लड़ाई
  • शिवकुमार राजनीतिक प्रतिशोध का कर रहे सामना
  • कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार मानसिक रूप से मजबूत

मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मुलाकात की. तिहाड़ जेल में हुई इस मुलाकात के बाद एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि राजनीतिक मसले अलग हैं और व्यक्तिगत रिश्ते अलग हैं.

डीके शिवकुमार ने कहा कि यह मेरी निजी मुलाकात है. शिवकुमार राजनीतिक प्रतिशोध का सामना कर रहे हैं. मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए यहां आया था. वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत है और हम सब मिलकर लड़ेंगे.

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा कोर्ट ने बढ़ाई है. शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. कर्नाटक के पूर्व मंत्री शिवकुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था.

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इससे पहले शिवकुमार की गुजारिश पर कोर्ट ने परिजनों से लॉकअप में मिलने की इजाजत दी थी. गौरतलब है कि डीके शिवकुमार की जमानत निचली अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है.

कैसे पड़े मुश्किल में?

डीके शिवकुमार की मुश्किलें 2017 में उस वक्त बढ़नी शुरू हो गई थीं, जब उनके 60 ठिकानों पर इनकम टैक्स (आईटी) की टीम ने रेड की थी. डीके शिवकुमार के ठिकानों पर इस छापेमारी में आईटी को करीब 11 करोड़ रुपये कैश मिले थे और करोड़ों की संपत्ति के बारे में पता चला था.

इसके बाद ईडी ने डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज कर लिया था.

क्या है मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तीन सितंबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से शिवकुमार जेल में हैं. उनके नई दिल्ली स्थित अपार्टमेंट में दो अगस्त को आयकर विभाग द्वारा छापेमारी कर 8.83 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी बरामद की थी.

इसके बाद विभाग ने कांग्रेस नेता और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 तथा भारतीय दंड संहिता की

(IANS इनपुट के साथ)

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