पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को गैरकानूनी टेलीफोन एक्सचेंज केस में सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. मारन को कोर्ट से छह हफ्तों के लिए राहत मिली है.
हालांकि हाई कोर्ट ने मारन को राहत देते हुए यह भी साफ कर दिया कि अगर वो जांच में सहयोग नहीं करते तो सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. कोर्ट ने मारन को 4 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, तब के लिए सुनवाई टाल दी गई है.
इससे पहले सीबीआई ने हाई कोर्ट से मारन की अंतरिम जमानत रद्द करने की अपील की थी. पूर्व दूससंचार मंत्री को 30 जून तक अंतरिम जमानत मिली हुई थी.