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मधु किश्वर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गैर जमानती वारंट पर लगी रोक

किश्वर की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने वारंट पर रोक लगाने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 22 सितंबर को सुनवाई करेगा. मधु किश्वर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने कश्मीर में मीडिया पर कुछ ट्वीट किए थे, इसलिए कश्मीर के एक अखबार के प्रधान संपादक सईद शुजात बुखारी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है.

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सोशल एक्टिविस्ट मधु किश्वर
सोशल एक्टिविस्ट मधु किश्वर

देश की जानी-मानी लेखिका और सोशल एक्टिविस्ट मधु किश्वर को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनके खिलाफ जम्मू-कश्मीर की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मामले में जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है.

किश्वर की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने वारंट पर रोक लगाने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 22 सितंबर को सुनवाई करेगा. मधु किश्वर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने कश्मीर में मीडिया पर कुछ ट्वीट किए थे, इसलिए कश्मीर के एक अखबार के प्रधान संपादक सईद शुजात बुखारी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है.

बता दें कि मधु किश्वर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर श्रीनगर की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. उन्होंने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी.

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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने इस याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें राहत देते हुए दिल्ली की अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीनगर की अदालत में पेश होने की अनुमति दे चुका है.

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