उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आज कटक नगर निगम को उसके हालिया आदेशों से विस्थापित हुए झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को शिक्षा और मिड डे मील उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
मुख्य न्यायाधीश वी गोपालगौडा और न्यायमूर्ति इंद्रजीत मोहंथी ने कल निकाय परिषद को कहा कि वह इन बच्चों के लिए किताबें, शिक्षक, मिड डे मील और अध्ययन की जगह उपलब्ध कराए.
एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नजदीक चार जुलाई को मां मंगला स्लम से 150 से ज्यादा परिवारों को हदिया पाथा विस्थापित कराया गया था.
अदालत के आदेश के बाद झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को जिला प्रशासन मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रहा है.
हालांकि जब अदालत के आलोक में इस बात को लाया गया कि झुग्गी में रहने वाले करीब 115 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और उनके विस्थापन से उनकी पढाई प्रभावित हुई है तो अदालत ने इसका संज्ञान लिया.