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नेपाल भूकंप पीड़ित सहायता पर कर छूट के आवेदनों पर ‘तत्काल’ सुविधा

आयकर विभाग ने नेपाल में पीड़ितों की मदद करने वाले स्वयं सहायता समूहों और धमार्थ संगठनों के कर छूट के आवेदनों को दो दिन में निपटाने के लिए ‘तत्काल’ मंजूरी प्रणाली शुरू की है.

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Nepal Earthquake
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आयकर विभाग ने नेपाल में पीड़ितों की मदद करने वाले स्वयं सहायता समूहों और धमार्थ संगठनों के कर छूट के आवेदनों को दो दिन में निपटाने के लिए ‘तत्काल’ मंजूरी प्रणाली शुरू की है.

के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आयकर विभाग में एक विशेष डेस्क बनाया गया है जिसे ‘तत्काल’ यानी त्वरित सेवा में रखा गया है. जैसे ही विभाग को इस बारे में आयकर से छूट के लिये आवेदन प्राप्त होगा, उस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा और दो दिन के भीतर मंजूरी दे दी जायेगी.'

कई स्वैच्छिक संगठन के लिये धन जुटाने और उसे भेजने की प्रक्रिया में लगे है. हिमालयी क्षेत्र के इस देश में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 5,000 से अधिक जाने जा चुकी हैं और हजारों घायल हुये हैं.

अधिकारी ने कहा, 'इसलिये यदि वह इस आय पर कर कानून के तहत छूट लेना चाहते हैं तो इस काम में उनकी मदद करेगा.'

आयकर विभाग की शीर्ष नीति निर्माता संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को ही इस नई व्यवस्था को अधिसूचित किया है.

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स्वैच्छिक सेवा संगठनों अथवा न्यासों को आयकर कानून 1961 की धारा 11.1(सी) के तहत इसके लिये अनुमति लेनी होगी. धर्मार्थ संगठनों को अपनी आय को विदेशों में के लिये इस्तेमाल करने के लिये इस धारा के तहत अनुमति लेनी होती है.

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