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जाकिर नाइक को झटका, IRF पर बैन को हाई कोर्ट ने बताया सही

इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगाए गए बैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही करार दिया है. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अकाउंट्स से बैन हटाने की याचिका दायर की गई थी कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

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जाकिर नाइक
जाकिर नाइक

इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगाए गए बैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही करार दिया है. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अकाउंट्स से बैन हटाने की याचिका दायर की गई थी कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के पास बैन लगाने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने IRF पर बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 नवंबर 2016 को अधिसूचना जारी की थी जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था. जनवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी गई थी कि प्रतिबंध सरकार के अधिकारियों के बिना आवेदन किए गए थे. इस मामले में नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में गृह मंत्रालय से नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. गृह मंत्रालय ने बैन के फैसले पर अपना पक्ष रखा. जिसमें सारे सबूतों को गोपनीय रखा गया और उनको बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने रखा गया था.

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सरकारी पक्ष ने कहा कि यह प्रतिबंध एक जरूरी कदम था क्योंकि भारत के युवाओं को आईआरएफ द्वारा दिए गए बयान और भाषणों से कट्टरपंथी होने से रोका जाए. सरकार ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी कि ऐसे भाषण इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए  युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं.

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