यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला कर्मचारियों को तीन महीने की छुट्टी दी जा सकती है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को संसद में यह जानकारी दी. उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि केंद्र सरकार यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या पर किसी तरह का सेंट्रलाइज्ड डाटा मेंटेन नहीं करती है.
लोकसभा में लिखित जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 की धारा 12 के तहत ऐसी महिला कर्मचारियों को तीन महीने तक की छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है जब तक मामले की जांच चल रही हो.