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कन्हैया की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका पर HC में सुनवाई टली

याचिका में कहा गया है कि कन्हैया ने अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद नियम-कानून का पालन नहीं किया है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई टाल दी है. अब इसकी सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.

कन्हैया के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि कन्हैया ने अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद नियम-कानून का पालन नहीं किया है और जो अपने भाषणों में देश विरोधी बातें की हैं.

याचिका में यह भी कहा गया है कि कन्हैया ने कश्मीर में तैनात सैनिकों पर महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप लगाया है.

देशद्रोह का है आरोप
संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने के लिए जेएनयू में 9 फरवरी को हुए एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में कन्हैया को भी आरोपी बनाया गया है. इस मामले में कन्हैया को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वह अंतरिम जमानत पर रिहा है.

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