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गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की आसाराम व नारायण साईं की याचिका, रद्द नहीं होगी FIR

आसाराम और नारायण साईं को गुजरात हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम और नारायण साईं की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें दोनों ने सूरत पुलिस की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.

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नारायण साईं
नारायण साईं

आसाराम और नारायण साईं को गुजरात हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम और नारायण साईं की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें दोनों ने सूरत पुलिस की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. सूरत पुलिस ने दो बहनों की शिकायत पर आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था.

आसाराम और उनके बेटे की तरफ से वकील ने हाईकोर्ट में ये दलील दी कि यह मामला आठ साल पुराना है और इस मामले में दोनों को फंसाने की कोशिश की जा रही है.

इसके उलट सरकारी वकील ने कहा कि रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, दोनों के खिलाफ केस चलना चाहिए. सरकारी वकील ने कहा कि कई लोगों ने 164 के तहत स्टेटमेंट दिए हैं, जो लड़की के आरोपों का समर्थन करते हैं. ऐसे में एफआईआर को रद्द करना संभव नहीं है. मामले की पूरी जांच होनी चाहिए.

दोनों पक्षों की सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नारायण साईं और आसाराम की एफआईआर रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी.

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