scorecardresearch
 

13 प्वाइंट रोस्टर पर राहुल का जावड़ेकर को पत्र, कहा-अध्यादेश लाए सरकार

13 प्वाइंट रोस्टर पर जारी प्रदर्शन और घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में केंद्र से अध्यादेश लाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मामले के निस्तारण तक इस दौरान हुई सभी नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए.

Advertisement
X
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो-पीटीआई)
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो-पीटीआई)

देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए 13 प्वाइंट रोस्टर लागू किए जाने के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर विरोध जताया है. राहुल गांधी ने कहा है कि नया नियम संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई आरक्षण की मूल भावना को नष्ट करता है. लिहाजा सरकार पुराने नियम 200 प्वाइंट रोस्टर को लागू करे. उन्होंने केंद्र सरकार से अध्यादेश लाकर पुराना नियम लागू करने की मांग की है और इस दौरान हुई नियुक्तियों पर रोक लगाने की बात कही है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों के लिए नए नियम के तहत कालेजों/विश्वविद्यालयों में अवसर नहीं मिलेंगे. उन्होंने कहा कि पुराने नियम यानी 200 प्वाइंट रोस्टर के खत्म होने से पूरे देश में प्रदर्शन और गुस्सा है. लिहाजा इस मुद्दे पर तत्काल आपके (प्रकाश जावड़ेकर) हस्तक्षेप की आवश्यकता है.

Advertisement

राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को याद दिलाया कि हाल ही में उन्होंने संसद में अपने बयान में कहा कि तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित 158 पदों के लिए 13 प्वाइंट रोस्टर के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि आपके ही मंत्रालय के मुताबिक 200 प्वाइंट रोस्टर के तहत इनमें से 43 पद एससी/एसटी के लिए आरक्षित होते. 

हाल ही में संसद के बजट सत्र के दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार से 13 प्वाइंट रोस्टर को खत्म करने की मांग की. राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पैदल मार्च किया. तो वहीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी इस नियम की मुखालफत करते हुए इसे आरक्षण की भावना के साथ खिलवाड़ बताया था.

क्या है 13 प्वाइंट रोस्टर?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए 13 प्वांइट रोस्टर को वाजिब ठहराया था. बता दें कि 13 प्वाइंट रोस्टर में विश्वविद्यालय को यूनिट मानने के बजाय विभाग को यूनिट माना गया है. इसके तहत विभाग द्वारा निकलने वाला पहला, दूसरा और तीसरा पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है. जबकि चौथा पद ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, पांचवां और छठा पद फिर से सामान्य वर्ग के लिए रखा गया. इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद फिर से ओबीसी के लिए, फिर नौवां, दसवां, ग्यारहवां पद सामान्य वर्ग के लिए. 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां पद फिर सामान्य के लिए और 14वां पद अनुसूचित जाति के आरक्षित है. इस लिहाज से देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी का नंबर तब आएगा जब विभाग में 4 पद या उससे ज्यादा की भर्ती हो. इसी तरह अनुसूचित जाति का नंबर 7 पदों की भर्ती होने पर ही आएगा जबकि अनुसूचित जाति का नंबर तब आएगा जब किसी विभाग में 14 पदों के लिए नियुक्ति हो.

Advertisement

13 प्वाइंट रोस्टर के उलट पुराने नियम यानी 200 प्वाइंट रोस्टर के तहत विश्वविद्यालय को एक यूनिट माना गया है. जिसके तहत 1 से 200 पद के लिए 49.5 फीसदी आरक्षित वर्ग और 50.5 फीसदी अनारक्षित वर्ग के हिसाब से भर्ती की व्यवस्था की गई थी. लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंत्रालय से मांग की है कि सरकार अध्यादेश लाकर 200 प्वाइंट रोस्टर के नियम को फिर लागू करे और मामले के निस्तारण तक इस दौरान हुई तमाम नियुक्तियों पर रोक लगाए.

Advertisement
Advertisement