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CBI Row: DSP अश्विनी गुप्ता और बस्सी ट्रांसफर के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

CBI DSP Ashwani Gupta and DSP AK Bassi will move the Supreme Court against their transfer केंद्रीय जांच ब्यूरो के DSP अश्विनी गुप्ता और DSP एके बस्सी अपने ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

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Supreme Court (Photo- aajtak.in)
Supreme Court (Photo- aajtak.in)

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) के भीतर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के DSP अश्विनी गुप्ता और DSP एके बस्सी ने अपने ट्रांसफर के खिलाफ भारत की सर्वोच्च अदालत का रुख करने का फैसला किया है. 24 अक्टूबर को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद इन दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन आलोक वर्मा ने दो दिन की बहाली के दौरान इनके ट्रांसफर को रद्द कर दिया था और वापस सीबीआई मुख्यालय बुला लिया था. अब जब आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटा दिया गया, तो DSP अश्विनी गुप्ता और DSP एके बस्सी के ट्रांसफर रद्द करने के फैसले को पलट दिया गया. अब इन दोनों सीबीआई अधिकारियों ने अपने ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं.

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आपको बता दें कि जब 24 अक्टूबर को तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को 77 दिन की छुट्टी पर भेजा गया था, तब नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया था. इसके बाद नागेश्वर राव ने सीबीआई के DSP अश्विनी गुप्ता और DSP एके बस्सी का ट्रांसफर कर दिया था. वहीं, बुधवार को 77 दिन बाद आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और उन्होंने फिर से सीबीआई निदेशक पद का कामकाज संभाल लिया था. इसके बाद बुधवार और गुरुवार को आलोक वर्मा ने अपने छुट्टी के दौरान नागेश्वर राव द्वारा किए गए ट्रांसफर आदेशों को रद्द कर दिया था. साथ ही DSP अश्विनी गुप्ता व DSP एके बस्सी समेत 13 अधिकारियों को वापस सीबीआई मुख्यालय बुला लिया था.

हालांकि महज दो दिन बाद यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति (selection committee) ने आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक के पद से हटाकर फायर सर्विसेज एंड होमगार्ड का महानिदेशक बना दिया गया था. हालांकि आलोक वर्मा ने नए पद को ग्रहण करने से इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया.

इसके बाद शुक्रवार को CBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ घंटे बाद अतिरिक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव ने आलोक वर्मा द्वारा रद्द किए गए सभी तबादला आदेशों को फिर से बहाल कर दिया. अब DSP अश्विनी गुप्ता व DSP एके बस्सी अपने इसी तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं.

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