पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई ने तलब किया था. राजीव कुमार शुक्रवार से लापता हैं. सीबीआई ने सोमवार 2 बजे उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था. बता दें कि सीबीआई ने शनिवार को भी राजीव कुमार को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था, लेकिन राजीव कुमार उपस्थित नहीं हो पाए.
कोलकाता हाई कोर्ट ने राजीव कुमार की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद राजीव कुमार से सीबीआई का संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनके बारे में सीबीआई को कोई जानकारी भी नहीं है.
राजीव कुमार ने सीबीआई से सारदा घोटाले की जांच के संबंध में और समय की मांग की थी. दो दिन बाद जांच एजेंसी ने राजीव कुमार को सोमवार दोपहर बाद फिर से अपने समक्ष पेश होने का समन भेजा है.
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए चार पत्रों में सिर्फ दो डीजीपी कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए, जबकि बाकी को राज्य के मुख्य सचिव व गृह सचिव के लिए चिन्हित किया गया, लेकिन रविवार को अवकाश होने की वजह से उन्हें प्राप्त नहीं किया गया. अधिकारी ने कहा कि डीजीपी को सौंपे गए पत्र में कुमार के ठिकाने के बारे में व छुट्टी के कारणों के बारे में पूछा गया.
सीबीआई ने पूछताछ के लिए कुमार को शनिवार को समन किया था. ऐसा सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी से मिला अंतिम संरक्षण वापस लेने के बाद किया गया. कोर्ट ने पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त को सारदा चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था. कोर्ट ने राजीव कुमार को 30 मई को अंतरिम संरक्षण दिया था और इसे कई बार बढ़ाया था.
(IANS इनपुट के साथ)