देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में चल रहा घमासान अब कोर्ट में लड़ा जा रहा है. छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को राकेश अस्थाना की याचिका पर जवाब देने के लिए एक नवंबर तक का समय दिया है. सीबीआई को राकेश अस्थाना, देवेंद्र कुमार और मनोज प्रसाद को छुट्टी पर भेजे जाने का कारण बताना है. कोर्ट ने सीबीआई से साफ कह दिया है कि इसी टाइम के अंदर जवाब देना होगा इसके लिए और समय नहीं दिया जाएगा.
हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें जांच आगे बढ़ाने से रोक रहा है. इसपर सीबीआई ने कहा कि क्योंकि पूरी टीम बदल गई है और सभी फाइलें सीवीसी के पास है इसलिए जांच करने के लिए उन्हें समय चाहिए.
दरअसल, राकेश अस्थाना ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बिल्कुल गलत है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि घूसकांड विवाद के बाद सीवीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था. इसके अलावा इस घूसकांड में राकेश अस्थाना पर FIR दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ वह कोर्ट पहुंचे थे. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से भी जवाब तलब किया था. सीबीआई ने सोमवार सुबह आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना से जुड़े मामले की सभी फाइलें सीवीसी को सौंप दी हैं.
पटियाला हाउस कोर्ट
राकेश अस्थाना के अलावा पटियाला हाउस कोर्ट आज देवेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने एफआईआर को गलत बताया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने देवेंद्र कुमार को 7 दिन की रिमांड पर भेजा था. देवेंद्र पर भी इस घूसकांड में शामिल होने का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट
इन मामलों के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जहां राकेश अस्थाना ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है. उन्होंने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत बताया है. पहले उन्होंने शुक्रवार को इस मामले पर याचिका दायर करनी चाही थी, लेकिन अन्य सुनवाई के चलते ये नहीं हो सका. अब आज (सोमवार) को वह नए तौर पर याचिका दायर कर रहे हैं.
SC ने सीवीसी-केंद्र को जारी किया था नोटिस
गौरतलब है कि सीबीआई में चल रही जंग पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने इस मामले की जांच के लिए सीवीसी को 2 हफ्ते का समय दिया है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा की याचिका पर सीवीसी, केंद्र को नोटिस भी जारी किया था.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि CBI ने राकेश अस्थाना (स्पेशल डायरेक्टर) और कई अन्य के खिलाफ कथित रूप से मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की जांच से जुड़े सतीश साना नाम के व्यक्ति के मामले को रफा-दफा करने के लिए घूस लेने के आरोप में FIR दर्ज की थी. इसके एक दिन बाद डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया. इस गिरफ्तारी के बाद बीते मंगलवार को सीबीआई ने अस्थाना पर उगाही और फर्जीवाड़े का मामला भी दर्ज किया.
सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी इस जंग के बीच, केंद्र ने सतर्कता आयोग की सिफारिश पर दोनों अधिकारियों को छु्ट्टी पर भेज दिया. और जॉइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बना दिया गया. चार्ज लेने के साथ ही नागेश्वर राव ने मामले से जुड़े 13 अन्य अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया.