असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अंदर फोटो खींचने की अनुमति देना एक जेलर को महंगा पड़ गया. जेलर ने हिरासत में लिए गए एक आरटीआई कार्यकर्ता को दो नेताओं के साथ जेल के अंदर मुलाकात करने और फोटो खींचने की अनुमति दी थी. जेलर को तुरंत निलंबित कर दिया गया.
जेलों के महानिरीक्षक ने एक बयान जारी किया कि डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के जेलर अरूप कुमार पतंगिया को बुधवार से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
बयान में कहा गया, 'डिब्रूगढ़ के उपायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर जेलर के खिलाफ कार्रवाई की गई. जेल के अधीक्षक विकास विजय दास के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की गई.'
बयान में आगे कहा गया, 'जेल एक निश्चित सीमा से बाहर है और असम जेल नियमावली के नियम 26 के अंतर्गत वहां किसी भी व्यक्ति के अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध है. इस क्षेत्र के अंदर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ फोटो खिंचाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता.'
जेलर अरूप कुमार पतंगिया ने मैरिएनी के विधायक देवव्रत सैकिया और कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी को हिरासत में लिए गए आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई से मुलाकात करने और उसके साथ तस्वीरें खिंचाने की अनुमति दी थी.