scorecardresearch
 

अफेयर खत्‍म होने पर सेक्‍स संबंध बलात्‍कार नहीं: हाईकोर्ट

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि अफेयर खत्‍म होने के बाद महिला अपने पूर्व प्रेमी पर बलात्‍कार का आरोप नहीं लगा सकती, जिसके साथ उसने सेक्‍स किया हो और जो उसके बच्‍चे की मां बनने वाली हो.

Advertisement
X
Couple
Couple

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि अफेयर खत्‍म होने के बाद महिला अपने पूर्व प्रेमी पर बलात्‍कार का आरोप नहीं लगा सकती, जिसके साथ उसने सेक्‍स किया हो और जो उसके बच्‍चे की मां बनने वाली हो. जस्टिस साधना जाधव ने ऐसे ही एक मामले में बोरीवली के रहने वाले 39 वर्षीय मनेश कोटियान को बरी कर दिया. कोटियान पर उसकी पूर्व प्रेमिका ने रेप का आरोप लगाया था और उसे तीन साल पहले गिरफ्तार कर लिया गया था.

जस्टिस जाधव ने कहा कि महिला ने खुद माना है कि उसका कोटियान के साथ प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहती थी. इन परिस्थितियों में आईपीसी की धारा 376 (रेप) के तहत मामला नहीं बनता. उन्‍होंने यह भी कहा कि कोटियान के खिलाफ रेप का आरोप निराधार है.

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, कोर्ट ने महिला से लंबी पूछताछ की और पाया कि आरोपी ने महिला को प्रपोज किया था. जज के मुताबिक, 'महिला पढ़ी-लिखी है. उसे अच्‍छी तरह पता था कि कोटियान उसे पसंद करता है. महिला ने कोटियान के साथ गोराई जाना पसंद किया. वह उसका बर्थडे मनाने के लिए उसके साथ एक होटल में भी गई. उसे परिणाम के बारे में अच्‍छे से पता था.'

जज ने कहा, 'ना ही उसने विरोध किया और ना ही वो मदद के लिए चिल्‍लाई. इसलिए यहां यह कहना ठीक नहीं होगा कि डरा-धमका के महिला के साथ सेक्‍स किया गया.'

Advertisement

अदालत ने हालांकि कोटियान को महिला को धोखा देने का दोषी करार दिया. उसने महिला को यह नहीं बताया था कि वह शादीशुदा है और उसके बच्‍चे भी हैं. चूंकि वह करीब तीन साल से जेल में कैद था इसलिए अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दे दिया.

इस मामले में कोटियान के वकील ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने महिला का बलात्‍कार किया. वकील के मुताबिक, 'वह हमेशा महिला के साथ शादी करने का इच्‍छुक था और उसने कहा था कि वह अपनी पत्‍नी को तलाक देने के बाद ऐसा करेगा.'

यह मामला मार्च 2010 का है, जब 4 महीने की गर्भवती महिला ने कोटियान पर रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था. वे दोनों स्‍टेशनरी की दुकान में एक साथ काम करते थे. नवंबर 2009 में वो कोटियान का बर्थडे मनाने के लिए उसके साथ गोराई गई थी. महिला ने आरोप लगाया था कि वहीं एक होटल में कोटियान ने उसे सेक्‍स करने के लिए मजबूर किया था.

साल 2012 में सेशन कोर्ट ने कोटियान को बलात्‍कार का दोषी मानते हुए उसे 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी. कोटियान ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Advertisement
Advertisement