अभिनेता सैफ अली खान द्वारा कोलाबा के एक होटल में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले एक व्यवसायी और उसके ससुर पर कथित रूप से किये गये हमले के दो साल बाद एक स्थानीय अदालत ने सैफ और उनके दो मित्रों के खिलाफ आरोप तय कर दिये.
लोक अभियोजक वाजिद शेख ने कहा, ‘अदालत ने गुरुवार को खान और उनके दो मित्रों शकील लडाक एवं बिलाल अमरोही के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (हमला) एवं 34 (साझा मंशा) के तहत आरोप तय किये.
अधिवक्ता शेख ने कहा कि अदालत द्वारा शिकायतकर्ता सहित गवाहों को सम्मन जारी किये जाने की संभावना है और उसके बाद सबूत दर्ज किए जाएंगे. मामले की अगली सुनवायी 30 अप्रैल को होने की संभावना है.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में तीनों के खिलाफ आरोप पढ़े जाने के बाद उन्होंने खुद को निर्दोष बताया.
सैफ और उसके मित्रों को अनिवासी भारतीय व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा की शिकायत के बात गिरफ्तार किया गया था. दोनों पक्षों के बीच 22 फरवरी 2012 को ताज होटल के वसाबी रेस्त्रां में कथित रूप से लड़ाई हुई थी. तीनों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
सैफ (42) के साथ उसकी पत्नी करीना कपूर, साली करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा और कुछ पुरुष मित्र होटल पहुंचे थे और उसी दौरान यह विवाद हुआ था. पुलिस के अनुसार जब शर्मा ने अभिनेता एवं उसके मित्रों के बीच तेज आवाज में हो रही बातचीत का प्रतिवाद किया तो सैफ ने उन्हें धमकाया और बाद में सैफ ने शर्मा के नाक पर घूंसा मारा जिससे उनकी नाक की हड्डी में फ्रेक्चर आ गया. अनिवासी भारतीय व्यवसायी ने यह भी आरोप लगाया कि सैफ और उसके मित्रों ने उनके ससुर रमन पटेल को भी मारा.
बहरहाल, सैफ इस बात पर कायम है कि शर्मा ने भड़काने वाली बात कही और उनके साथ गयी महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिससे विवाद बढ़ गया.
पुलिस ने तीनों के खिलाफ 21 दिसंबर 2012 को आरोप-पत्र दाखिल किया था.