सुरक्षा उपायों को मजबूत करते हुए दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के मकानमालिकों को बगैर सत्यापन के किसी को किराये पर मकान नहीं देने तथा साइबर कैफे मालिकों को ग्राहकों की पहचान स्थापित करने के बाद उन्हें नेटसर्फिंग करने देने को कहा है.
दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त एच जी एस धालीवाल की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया.
ऐसी आशंका है कि आतंकवादी या असामाजिक तत्व आतंकवादी गतिविधियों के लिए इन इलाकों में छिप सकते हैं या इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसके बाद यह आदेश आया है.
यह आदेश मंगलवार से प्रभावी हो जाएगा और अगले 60 दिनों तक प्रभाव में रहेगा.