कमरतोड़ महंगाई की मार से त्रस्त जनता को अब राहत के लिए सरकार का ही मुंह जोहना पड़ेगा. पेट्रोल की कीमतों के बारे में कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि वह इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा.
सर्वोच्च न्यायालय पेट्रोल की कीमतों में निर्धारण के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा. शुक्रवार को न्यायालय ने इस सम्बंध में एक याचिका खारिज कर दी.
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह मामला प्रशासन के क्षेत्र में आता है. साथ ही यह सरकार की नीति से जुड़ा मामला है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता.