हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक से केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित समूची सामग्री मांगी है.
मामला एक सीडी के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें कथित तौर पर वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की आवाज है.
मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके आहूजा की खंडपीठ ने सिंह और उनकी पत्नी की याचिका पर यह आदेश पारित किया.
उन्होंने सभी कार्यवाहियों सहित अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने का आग्रह किया था. उन्होंने मांग की थी कि मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाए और मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए.