शिवानी भटनागर हत्याकांड में आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में आर के शर्मा और तीन अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए शर्मा को बरी कर दिया.
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शर्मा के साथ ही सत्य प्रकाश और श्री भगवान को भी बरी कर दिया गया है जबकि प्रदीप शर्मा की सजा को बरकरार रखा गया है. गौरतलब है कि इस मामले में निचली अदालत ने शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. आरोपियों ने अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
पूर्व आईपीएस अधिकारी शर्मा तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. उनके साथ उनके सहयोगी श्री भगवान, प्रदीप शर्मा और सत्य प्रकाश भी जेल में सजा काट रहे हैं. इन लोगों को इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी भटनागर की उनके आईपी एक्सटेंशन स्थित नवकुंज अपार्टमेंट में 23 जनवरी, 1999 को हत्या किए जाने के मामले में यह सजा सुनाई गई थी.
न्यायमूर्ति बी डी अहमद और मनमोहन सिंह की पीठ ने पिछले साल 21 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने शर्मा और तीन अन्य दोषियों के वकीलों और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.