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मेडिकल कॉलेजों में MRI, CT स्कैन की सुविधा जल्द

बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने कहा कि तीन से चार महीने की अवधि में राज्य के छह मेडिकल कालेज अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी.

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बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने कहा कि तीन से चार महीने की अवधि में राज्य के छह मेडिकल कालेज अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी.

सिन्हा ने पटना में कहा, ‘राज्य के सभी छह मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में तीन से चार महीने में मैगनेटिक रिजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी. सरकार अपने कोष से ये सुविधाएं उपलब्ध करायेगी और इससे एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसीन) जैसे उच्चतर चिकित्सा पाठ्क्रम में अध्ययन अध्यापन में मदद मिलेगी.’ उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अभी दरभंगा में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सभी छह मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सरकार अपने स्तर पर एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी.

सिन्हा ने कहा कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन की ओर से निविदा निकाल दी गयी है. निविदा में निविदाकर्ता को पांच वर्ष तक एमआरआई और सीटी स्कैन के रखरखाव के शर्त को भी मानना होगा.

राज्य में अभी दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में छह मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं. प्रधान सचिव ने स्वीकार किया है कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा नहीं होने के कारण मरीज दलालों के चंगुल में फंसते हैं.

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सिन्हा ने कहा कि राज्य में नर्सिग होम के पंजीयन और उनके बारे में आंकड़ों के लिए क्लीनिकल एस्टेबलिसमेंट कानून पारित किया गया है. इसकी नियमावली बनकर तैयार है. कैबिनेट से अनुमति के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नियमावली के लागू हो जाने के बाद नर्सिग होम और निजी क्लीनिकों का पंजीकरण अनिवार्य होगा. इससे वहां के कर्मचारियों और डॉक्टरों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी. इससे सरकारी डॉक्टरों के निजी नर्सिग होम में प्रैक्टिस पर रोक लगेगी.

चौबे ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीज दलालों के हाथ में नहीं पड़े. इसके लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा, जो भी चिकित्सक सरकारी अस्पताल से मरीजों को भगाने में लिप्त पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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