भारतीय संसद पर 2001 में आतंकी हमले की साजिश के लिए मौत की सजा प्राप्त जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अफजल गुरु की याचिका के अवलोक में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस भेजा है.
अफजल गुरु के वकील कामाख्या सिंह माहीलवाल ने गुरु की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की थी कि उसे (अफजल) तिहाड़ जेल से जम्मू की जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए क्योंकि उसका पैतृक गांव जम्मू में है.
याचिका में कहा गया है कि जम्मू स्थानांतरित करने से उसके परिवारवालों को सुविधा होगी क्योंकि उसके परिवारवाले हमेशा उससे मिलने दिल्ली नहीं आ सकते हैं.
गुरु को दिसंबर 2002 में देश में आतंक फैलाने का दोषी पाया गया था.