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बलात्कार के बढ़ते मामलों पर SC ने चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बलात्कार और महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में भयानक वृद्धि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गम्भीर चिंता का विषय है.

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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बलात्कार और महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में भयानक वृद्धि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गम्भीर चिंता का विषय है.

न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि दुनिया भर में बलात्कार के बढ़ते मामले और महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में वृद्धि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गम्भीर चिंता के विषय हैं, भारत इससे अलग नहीं है.


एक 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोपी मुनेश को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सतशिवम ने अपने फैसले में कहा कि कानून में ऐसे अपराधियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था है, लेकिन यह अदालत को तय करना है कि ऐसी घटना हुई या नहीं. फैसले में कहा गया कि अदालत को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और आरोपी को बिना समुचित सबूत के छोड़ा नहीं जाना चाहिए.


उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 अक्टूबर 2003 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने मुनेश को दोषमुक्त करार दिया था. निचली अदालत ने 15 फरवरी 2003 को उसे मृत्युदंड दी थी. हत्या बुलंदशहर के खुर्जा नगर में पांच मार्च 2002 को की गई थी. सुप्री कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी.

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