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प्रथम दृष्ट्या येदियुरप्पा के खिलाफ मामला बनता है: राज्यपाल

बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देकर सत्तारूढ़ भाजपा के निशाने पर आए राज्यपाल एच आर भारद्वाज ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ बनता है.

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बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देकर सत्तारूढ़ भाजपा के निशाने पर आए राज्यपाल एच आर भारद्वाज ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ बनता है.

उन्होंने कहा, ‘आरोपों और इससे संबंधित दस्तावेजों को देखते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के तहत प्रथम दृष्ट्या अभियोजन के लिए मामला बनता है.’ भाजपा के निशाने पर आए भारद्वाज ने अपनी कार्रवाई के बारे में एक बयान जारी कर विस्तार से जानकारी दी जिससे राजनीतिक बवंडर उठ खड़ा हुआ है.

राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने ‘कानूनी मुद्दों की जांच की है जैसे आवश्यक मंजूरी देने के लिए विचार-विमर्श और क्या शिकायत एवं आरोपों की जांच के बगैर दस्तावेजों के आधार पर मंजूरी दी जा सकती है या नहीं.’

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विज्ञप्ति में कहा गया है कि बेंगलूर के दो अधिवक्ताओं सिरजीन बाशा और के एन बलराज ने 28 दिसम्बर के अपने अनुरोध में येदियुरप्पा और गृह मंत्री आर अशोका के खिलाफ उपयुक्त अदालत में अभियोजन चलाने की मांग की.

अपने पत्र के साथ विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने शिकायत की एक प्रति और दस्तावेजी साक्ष्य भी सौंपे जो 1625 पन्नों का है.

इसमें कहा गया है कि वकीलों का कहना है कि उन्होंने पिछले वर्ष दिसम्बर में लोकायुक्त पुलिस से संपर्क किया लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया गया और जांच एजेंसी मामला दर्ज करने को तैयार नहीं हुई.

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