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रामदेव, केजरीवाल को मिली कोर्ट से राहत

दिल्ली की एक अदालत ने संसद के कथित अपमान के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगियों प्रशांत भूषण तथा योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ प्राथमिकी दायर करने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी.

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दिल्ली की एक अदालत ने संसद के कथित अपमान के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगियों प्रशांत भूषण तथा योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ प्राथमिकी दायर करने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी. महानगर दंडाधिकारी पुरुषोत्तम पाठक ने याचिका खारिज कर दी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने गत 26 फरवरी को गाजियाबाद में दिए गए भाषण के जरिये संसद का अपमान किया.

अदालत ने केजरीवाल के सहयोगी प्रशांत भूषण के खिलाफ 26 सितंबर, 2011 को कश्मीर पर दिए गए बयान के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका भी खारिज कर दी.

अदालत कानून की पढ़ाई करने वाले विभोर आनंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने केजरीवाल, बाबा रामदेव तथा प्रशांत भूषण के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अदालत से निर्देश देने के लिए कहा था.

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याचिका में बाबा रामदेव के खिलाफ उस बयान के लिए राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांसद पैसे के साथी व मित्र हैं और वे मजदूरों को पसंद नहीं करते.

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