आरुषि-हेमराज हत्याकांड में फंसी नूपुर तलवार ने जमानत के लिए फिर से याचिका दायर की है. बुधवार को गाजियाबाद कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद नूपुर तलवार ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक एवं न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की खंडपीठ ने शुक्रवार को नूपुर तलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष दंडाधिकारी प्रीति सिंह के समक्ष सोमवार को पेश होने का निर्देश दिया था. नूपुर सोमवार को दंडाधिकारी के समक्ष पेश हुईं और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
नूपुर ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की जिसे दंडाधिकारी सिंह ने खारिज करते हुए मामले को सत्र न्यायाधीश के पास भेज दिया. जबकि सत्र न्यायाधीश ने इस मामले को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस. लाल के हवाले कर दिया.
इसके पहले लाल ने मंगलवार को नूपुर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले की सुनवाई करते हुए लाल ने बुधवार को कहा कि नूपुर को जेल में रखना न्याय के हक में होगा क्योंकि वह फरार हो सकती हैं.
उन्होंने कहा, 'उनका अदालत में पेशी को नजरंदाज करने का पिछला रिकार्ड यह संकेत करता है कि वह फरार हो सकती हैं. वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं जैसा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में संकेत किया गया है कि तलवार दम्पति ने मौका-ए-वारदात पर काफी बदलाव किए गए थे, इसलिए इस बात की आशंका है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं.'