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दिल्‍ली में महिलाओं के लिये हेलमेट पहनना होगा जरूरी

दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है ताकि दो पहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनके लिये हेलमेट पहनना आवश्यक बनाया जाये.

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दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है ताकि दो पहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनके लिये हेलमेट पहनना आवश्यक बनाया जाये.

सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को महिला सुरक्षा के लिये दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 में संशोधन के इरादे को बताये जाने के बाद कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ए के सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय इंडला ने सरकार से कहा कि वह दो महीने के अंदर संशोधन करे और महिला सवारों के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाने हेतु दाखिल की गई याचिका का निपटारा कर दिया.

दिल्ली सरकार की तरफ से पेश होते हुए अधिवक्ता जुबेदा बेगम ने कहा कि हालांकि मोटर वाहन कानून एक केंद्रीय कानून है और इसने दोपहिया वाहन के पिछले सीट पर महिला सवारों के लिये हेलमेट पहनना वैकल्पिक नहीं बनाया है फिर भी दिल्ली सरकार ने अपने मोटर वाहन नियम 1993 में इसे वैकल्पिक बनाया है.

जुबेदा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस पर पुर्नविचार करने और आवश्यक संशोधन करने का फैसला किया.

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