इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सीबीआई को पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) में हुए कथित घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं.
न्यायमूर्ति प्रदीप कांत और न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की खंडपीठ ने प्रदेश में एनआरएचएम में हुए कथित घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग को लेकर दाखिल तीन जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को पूरे मामले की जांच चार महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है.
याचियों में से एक के अधिवक्ता नदीम मुर्तजा ने बताया है कि अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकार को एनआरएचएम के क्रियान्वयन में प्रदेश में हुए घोटाले की जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग देने के निर्देश दिये हैं.
अदालत ने दोनों सरकारों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित दस्तावेज सीबीआई के हवाले कर दें. उल्लेखनीय है कि सीबीआई लखनऊ जिले में एनआरएचएम के क्रियान्वयन में हुए कथित घोटाले की जांच पहले से ही कर रही है.