सीबीआई ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित भाजपा के विभिन्न वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र संबंधी आरोप हटा लिए गए थे.
एजेंसी ने अपनी अपील में कहा कि हाई कोर्ट अपने फैसले में सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा और उन लोगों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र के आरोप बहाल किए जाने चाहिए.
हाई कोर्ट ने पिछले साल 20 मई को सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें भाजपा और संघ परिवार के शीर्ष नेताओं के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र के आरोप बहाल किए जाने की मांग की गयी थी. इन नेताओं में अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, साध्वी रितंभरा और महंत अवैद्यनाथ भी शामिल हैं.
इन नेताओं के अलावा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे भी शामिल हैं.