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अमर सिंह की अंतरिम जमानत 27 सितंबर तक बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2008 के नोट के बदले वोट घोटाले के मामले में गिरफ्तार किये गये राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की अंतरिम जमानत 27 सितंबर तक बढ़ा दी.

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अमर सिंह
अमर सिंह

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2008 के नोट के बदले वोट घोटाले के मामले में गिरफ्तार किये गये राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की अंतरिम जमानत 27 सितंबर तक बढ़ा दी.

सिंह की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाते हुए विशेष न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी से भी 27 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा. कुलकर्णी भी मामले में सह आरोपी हैं.

कुलकर्णी अदालत को छह सितंबर को दिये अपने शपथपत्र के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए. उन्हें समय देते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें अब और वक्त नहीं दिया जाएगा. न्यायाधीश ने कहा, ‘और समय दिया गया है लेकिन 27 सितंबर के बाद समय नहीं दिया जाएगा.’

अदालत ने सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की ओर से दलीलें सुनीं और अगली सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर की.

न्यायाधीश ने सिंह की अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए कहा कि जमानत के नियम एवं शर्तें वही रहेंगी जो 15 सितंबर को अंतरिम जमानत देते वक्त तय की गयीं थीं. अदालत ने अमर को दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत प्रदान की थी. अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने तथा बिना इजाजत के दिल्ली से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था.

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