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हत्या के अभियुक्त पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने दो वर्ष पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति व ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने दो वर्ष पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति व ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के छपिया थाने में दीप नारायन तिवारी नामक व्यक्ति ने 30 सितम्बर 2009 को मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी बहन की उसके पति ध्रुव कुमार तथा ससुर शिवचंद्र ने चाकू और हंसिया से प्रहार कर हत्या कर दी है.

विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रईस सिद्दीकी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को ध्रुव कुमार व शिवचंद्र को उम्रकैद के साथ बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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