बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत वर्ष नौ दिसंबर को दिए गए एक आदेश के अनुपालन के लिए राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 34,540 सहायक शिक्षक के पदों पर प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी.
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 34,540 सहायक शिक्षक के पदों पर प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति भी शामिल है.
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व में स्वीकृत शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गत 12 मई को दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार संशोधन करते हुए इसके लिए बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 को अंतिम रुप से आज राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हो गयी.
उन्होंने बताया कि अब 23 जनवरी 2006 तक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकेंगे.
प्रधान सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया आगामी 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी.
उन्होंने बताया कि बिहार विधान मंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन नियमावली 2006 के नियम 17(4) में संशोधन विषयक प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है.