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राजस्थानः 2 चरणों में होंगे 6 नगर निगमों में चुनाव, 3 नवंबर को मतगणना

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शनिवार को जारी कार्यक्रम के आधार पर चुनाव को लेकर 14 अक्टूबर को लोक सूचना जारी होगी. मतदान 2 चरणों में होगा पहला 29 अक्टूबर और दूसरा 1 नवंबर को होगा. मतों की गणना 3 नवंबर को होगी.

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राजस्थान में होंगे नगर निगम के चुनाव (सांकेतिक-पीटीआई)
राजस्थान में होंगे नगर निगम के चुनाव (सांकेतिक-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 29 अक्टूबर, 1 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे
  • चुनाव में 7,500 ईवीएम उपयोग में लाई जाएंगी
  • पहले चरण के चुनाव में 250 वार्डों पर मतदान
  • दूसरे चरण में कुल 310 वार्डों में होगी वोटिंग

कोरोना संकट के बीच राजस्थान में भी चुनावी माहौल बनने जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को राजस्थान में होने वाले 6 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे जबकि मतगणना 3 नवंबर को होगी.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शनिवार को जारी कार्यक्रम के आधार पर चुनाव को लेकर 14 अक्टूबर को लोक सूचना जारी होगी. मतदान 2 चरणों में होगा पहला 29 अक्टूबर और दूसरा 1 नवंबर को होगा. मतों की गणना 3 नवंबर को होगी. पहले यह चुनाव अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह चुनाव टाल दिया गया था. 3 बार चुनाव की तारीख को टालना पड़ा.

तबादलों पर लगी रोक

राज्य के छह नगर निगमों के लिए होने वाले चुनाव के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी. चुनाव को देखते हए राज्य निर्वाचन आयोग ने इन छह जगहों पर तबादले पर पूरी तरह रोक लगा दिया है. आवश्यक होने पर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी. 

सभी जगह चुनाव ईवीएम से ही होंगे और इसके लिए 7,500 ईवीएम उपयोग में लाई जाएगी. पहले चरण में जयपुर हेरीटेज के 100, कोटा उत्तर 70, जोधपुर उत्तर के 80 वार्डों में चुनाव होंगे. इस तरह से पहले चरण के लिए 250 वार्डों के 2,761 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे. 

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इसी तरह दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर के 150, कोटा दक्षिण और जोधपुर दक्षिण के 80-80 वार्डों में चुनाव होंगे. इन तीनों नगर निगम में कुल 310 वार्ड आते जिसमें 3,211 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी.

ढाई लाख की खर्च सीमा

दूसरी ओर, महापौर के लिए 4 नवंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी. 10 नवंबर को मतदान और मतगणना 11 नवंबर को होगा. उपमहापौर का भी चुनाव होगा.

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रत्याशी ढाई लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. 15 दिन में चुनाव खर्चे का ब्यौरा आयोग को देना होगा. चुनाव प्रचार के दौरान रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक लाउडस्पीकर के जरिए चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा, इस चुनाव को 30,000 कर्मचारी करवाएंगे.

चुनाव को देखते हुए कोरोना के निर्देश भी जारी किए गए हैं. चुनाव में शामिल होने वाले प्रत्येक कर्मचारियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा. फेस मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. साथ ही यह भी कहा गया कि मतदान कार्य के लिए 55 साल से ऊपर के लोगों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए.

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