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पहलू खान मॉब लिंचिंग केस: गहलोत सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की अपील

पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है. इससे पहले अलवर की जिला अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था.

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पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में हाईकोर्ट में अपील दायर (फाइल फोटो)
पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में हाईकोर्ट में अपील दायर (फाइल फोटो)

  • पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान सरकार की हाईकोर्ट में अपील
  • अलवर की जिला अदालत ने सभी 6 आरोपियों को किया था बरी

पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है. इससे पहले अलवर की जिला अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था. जिसके बाद राजस्थान सरकार की काफी फजीहत हुई थी.

इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सामने आए और विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का ऐलान किया. एसआईटी ने सितंबर में गहलोत सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी . जिसमें एसआईटी ने जांच में खामियों की बात मानी थी. साथ ही एसआईटी ने जांच अधिकारी की लापरवाही सबसे ज्यादा होने की बात कही थी.

इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहलू खान मामले की जांच में खामियों के लिए वसुंधरा राजे सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. साथ ही कहा था कि उनकी सरकार ने मामले की फिर से जांच के लिए एसआईटी गठित की.

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गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहलू खान मामले में चार जांच अधिकारी बदले थे. इस दौरान गहलोत ने यह भी बताया कि हम हाल ही में भीड़ हिंसा के खिलाफ राजस्थान में एक कानून लाए हैं. राजस्थान ऐसा कानून लाने वाला मणिपुर के बाद दूसरा राज्य है.

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