पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है. इससे पहले अलवर की जिला अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था. जिसके बाद राजस्थान सरकार की काफी फजीहत हुई थी.
इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सामने आए और विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का ऐलान किया. एसआईटी ने सितंबर में गहलोत सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी . जिसमें एसआईटी ने जांच में खामियों की बात मानी थी. साथ ही एसआईटी ने जांच अधिकारी की लापरवाही सबसे ज्यादा होने की बात कही थी.
Major R.P. Singh, Additional. Advocate General: Rajasthan government filed an appeal in High Court on October 14 in the Pehlu Khan case (2017 Alwar lynching).
— ANI (@ANI) October 17, 2019
इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहलू खान मामले की जांच में खामियों के लिए वसुंधरा राजे सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. साथ ही कहा था कि उनकी सरकार ने मामले की फिर से जांच के लिए एसआईटी गठित की.
गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहलू खान मामले में चार जांच अधिकारी बदले थे. इस दौरान गहलोत ने यह भी बताया कि हम हाल ही में भीड़ हिंसा के खिलाफ राजस्थान में एक कानून लाए हैं. राजस्थान ऐसा कानून लाने वाला मणिपुर के बाद दूसरा राज्य है.