पंजाब विधानसभा में बेअदबी से जुड़े मामलों में सख्ती बरतने के लिए एक नया बिल पेश किया गया है. इस बिल में सिखों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ हिंदुओं की श्रीमद् भगवद गीता, मुस्लिमों की कुरान शरीफ और ईसाई धर्म की बाइबल को भी शामिल किया गया है. इस बिल के तहत धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.