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डीजीपी सेना प्रमुख के हैं बराबर, इसलिए लगा सकते हैं लाल बत्ती

पंजाब सरकार ने राज्य के पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी को अपने वाहन पर लालबत्ती के उपयोग की अनुमति देकर उनके आत्मसम्मान को तुष्ट करने का तरीका निकाल लिया है और इसे यह कहते हुए सही ठहराया कि वह सेना प्रमुख के बराबर हैं.

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पंजाब सरकार ने राज्य के पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी को अपने वाहन पर लालबत्ती के उपयोग की अनुमति देकर उनके आत्मसम्मान को तुष्ट करने का तरीका निकाल लिया है और इसे यह कहते हुए सही ठहराया कि वह सेना प्रमुख के बराबर हैं.

पंजाब के प्रधान सचिव (परिवहन) एसएस चन्नी ने यहां कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार पुलिस महानिदेशक को लाल बत्ती का उपयोग जारी रखने की इजाजत दे दी गई है.

उच्चतम न्यायालय ने ऐसे लोगों की सूची छोटी करने को कहा था, जिन्हें अपने वाहनों पर लाल बत्ती के उपयोग की इजाजत दी गई है. शीर्ष अदालत के 10 दिसंबर, 2013 के इस फैसले का हवाला देते हुए चन्नी ने कहा कि न्यायालय ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री, सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों और राज्य के तद्रूपी गणमान्य व्यक्तियों को लाल बत्ती के उपयोग की इजाजत दी थी.

उन्होंने कहा कि वैसे तो सेना प्रमुख और पुलिस महानिदेशक में कोई तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन जिस तरह सेना प्रमुख सेना की अगुवाई करते हैं उसी तरह पुलिस महानिदेशक पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं, इसलिए पुलिस महानिदेशक लालबत्ती रख सकते हैं.

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